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यौन शोषण पर क्या कहता है भारतीय कानून? (Sexual Abuse Laws In India Every Woman Should Know)

हाल ही में सोशल मीडिया पर आरंभ हुए मीटू कैंपेन के अंतर्गत भारतीय महिलाओं (Indian Women) ने अतीत में अपने साथ शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है. कानून (Law) की कसौटी पर ये आरोप-प्रत्यारोप कितने खरे उतरेंगे, ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं यौन शोषण (Sexual Abuse) से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में.

क्या होता है यौन शोषण
अधिकतर महिलाओं को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि उनका हैरेसमेंट हो रहा है. कोई व्यक्ति है, जो उनका वर्बली, नॉन वर्बली, फिज़िकली या मेंटली रूप से शोषण कर रहा है. और महिलाएं इसे मज़ाक या व्यंग्य (ताना) समझ कर छोड़ देती है. सेक्सुअल हैरेसमेंट का अर्थ केवल शारीरिक शोषण तो है ही, साथ में अगर किसी महिला के साथ वर्कप्लेस पर किसी भी तरह का भेदभाव, जो किसी पुरूष सहकर्मी द्वारा किया जाए या फिर वह पुरूष सहकर्मी जो आपको वर्बली या नॉन वर्बली तौर पर हानि पहुंचाएं, सिर्फ इसलिए की आप महिला है, तो यह शोषण/उत्पीडन (हैरेसमेंट) कहलाता है.

सेक्शन 354
कुछ वर्षों पहले इंडियन पैनल कोट (आईपीसी सेक्शन- Indian Penal Code) की धारा 354 के तहत यदि शख्स किसी महिला पर यौन शोषण करता था या उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था, उस पर बुरी नज़र डालता था, अश्‍लील मैसेज भेजता था या फिर उसकी अनुमति के बिना कोई ग़लत काम करता था, तो ऐसी स्थिति में वह महिला उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है. आईपीसी की धारा के तहत एक साल से लेकर पांच साल तक सजा का प्रावधान था, साथ ही जुर्माना भी भर पड़ सकता था.
लेकिन निर्भया कांड के बाद इस कानून में नए बदलाव किए गए. इस नए कानून के तहत इंडियन पैनल कोट 354 को चार भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत IPC 354-A , IPC 354-B, IPC 354-C, IPC 354-D है

सेक्शन 354 ए

इस धारा के तहत अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाना, उसकी टच करना अश्‍लील मैसेज भेजना, गंदे कमेंट करना या अश्‍लील वीडियो दिखाना आता है. इसके अंतर्गत उसे 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है.

धारा 354 ए को भी 4 उपभागों में बांटा गया है-

  • धारा 354 ए- उपभाग 1: यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को गंदी नियत के साथ छूता है, तो इस स्थिती में IPC 354-A उपभाग 1 लगती है तथा आरोपी व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है.
  • धारा 354 ए- उपभाग 2: अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ IPC 354-A उपभाग 2 लगती है और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
  • धारा 354 ए- उपभाग 3: यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इच्छा के बगैर अश्‍लील वीडियो या मैसेज दिखाता है, तो  इस स्थिती में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ IPC 354-A उपभाग 4 लगती है तथा 1 साल की सजा का प्रावधान है.
  • धारा 354 ए- उपभाग 4: यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या युवती पर गंदे अश्लील कमेंट करता या उसको अश्लील मैसेज भेजता है तो इस स्थिती में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ IPC 354-A उपभाग 4 लगती है तथा 1 साल की सजा का प्रावधान है

सेक्शन 354 बी


इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नग्न देखना, जबर्दस्ती उसके कपड़े उतरवाना/उकसाना या उस कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाना आता है.  इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को 5-7 साल की सजा जुर्माना दोनो हो सकते है. यह गैरजमानती धारा है. इसके अंतर्गत अपराधी को जमानत नही मिल सकती |

और भी पढ़ें: कितना जानते हैं आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में? (How Aware Are You About Sexual Harassment?)

सेक्शन 354 सी

इसके तहत अगर कोई शक्स किसी महिला का अश्‍लील वीडियो बनाता है या उसके किसी प्राइवेट एक्ट की तस्वीर खीचता है, तो सार्वजनिक तौर पर फैलाता है, तो इस मामले में उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है. इस सजा के बाद भी अगर वह व्यक्ति दोबारा इस तरह की हरकत करता है, तो उसे 3-7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

सेक्शन 354 डी
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से जर्बदस्ती संपर्क बनाए रखना चाहता है या फिर महिला की जानकारी के बिना उसका पीछा करता है, तो यह भी यौन उत्पीडन की श्रेणी में आता है. इस धारा के दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

और भी पढ़ें: हर महिला के फोन में होने चाहिए ये 5 सेप्टी ऐप्स (5 Safety Apps Every Woman Should Download)

– पूनम नागेंद्र शर्मा

Poonam Sharma

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