ट्रिपल तलाक़ (triple talaq) को लेकर देश में चल रही बहस के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बड़ी टिप्पणी में ट्रिपल तलाक़ (तीन तलाक़) के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाली यह परंपरा आमानवीय और मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता है. लिहाज़ा, इसे मान्य नहीं किया जाना चाहिए. ट्रिपल तलाक़ की शिकार एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनीत कुमार की पीठ ने कहा है कि संविधान में सब के लिए समान अधिकार हैं, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं. इसलिए ट्रिपल तलाक़ के मुद्दे पर उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है.
उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा. पहले से ही वहां यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि कोई भी पर्सनल कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता. ट्रिपल तलाक़ के पैरोकार समाजवादी पार्टी नेता अबू आज़मी ने इस फैसले पर कहा कि यह पूरी तरह से धार्मिक मामला है. हम अपने इस्लामिक कानून में दखलंदाजी नहीं चाहते. समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने कहा कि मज़हब आस्था के लिए होता है और आस्था पर बहस नहीं होनी चाहिए. वैसे केंद्र सरकार भी ट्रिपल तलाक़ के पक्ष में नहीं है. सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कह चुकी है कि ट्रिपल तलाक़ के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है. तीन तलाक़ और बहुविवाह की इस्लाम में कोई जगह नहीं है.
होली की चढ़ती खुमारी मेंचटकीले रंगों भरी पिचकारी मेंश्रीमान का जाम छलकता हैकुछ नशा सा…
जय जवान पथकाने एका सांस्कृतिक उत्सवात सर्वाधिक उंचीचा मानवी मनोरा उभारून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड…
ऋचा चड्ढा और अली फ़ज़ल जल्द ही अपने पहले बच्चे को वेलकम करेंगे और इस…
जी हां, ख़ुद नीतू कपूर ने अपने बेटे की पोल खोल दी और बताया कि…
यह अंतिम कार्य भी पूरा करके वो अपने घर पहुंचा. जीवन में इतना बड़ा तूफ़ान…
बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत तिच्या वक्तव्यांमुळे, तिच्या स्टाइलमुळे दररोज मीडियामध्ये चर्चेत असते. कोणत्याही विषयावर आपले…