मोबाइल फोन गुम होने या चोरी हो जाने पर कुछ ज़रूरी बातों का ख़्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. अक्सर देखा गया है कि लोग मोबाइल गुम होने या चोरी होने पर ना अपना फोन नंबर ब्लॉक करते हैं और ना ही पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं. जबकि यह दोनों बातें निहायत ही ज़रूरी है.
मोबाइल फोन गुम होने पर पुलिस स्टेशन में आईएमईआई (International Mobile Equipment Identity) नंबर के साथ एफआईआर दर्ज करवाएं. पुलिस आपके आईएमईआई नंबर को सर्विलांस में रखती है और जब भी आपकी मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो पुलिस को पता चल जाता है.
यदि आपका मोबाइल चोरी हुआ हो, तो उस पर कॉल ना करें यानी फोन नंबर का इस्तेमाल ना करें, वरना सामनेवाले को पता चल जाएगा कि आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं.
काफ़ी ढूंढ़ने पर जब मोबाइल ना मिले, तब अपने मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दें, क्योंकि अक्सर हमारे मोबाइल नंबर से हमारे पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन बैंकिंग, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, टि्वटर आदि जुड़े होते हैं. कोई इसका ग़लत इस्तेमाल ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए.
जिस कंपनी का सिम आप अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, उसके कस्टमर केयर में फोन करके आप अपने नंबर को ब्लॉक करवाएं.
अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो फाइंड माय डिवाइस (Find My Divice) या फिर एंड्रॉयड डिवाइस में जाकर अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, फोन के डाटा इरेज कर सकते हैं और इसके लास्ट लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं. यदि आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फाइंड माय में जाना होगा.
अपना आईएमईआई भी ब्लॉक ज़रूर करें. इसके लिए आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट के वेबसाइट CEIR.GOV.IN पर जाकर ऑनलाइन भी अपना आईएमईआई ब्लॉक करवा सकते हैं.
मोबाइल के चोरी और गुम होने की शिकायत दिनोंदिन बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14422 लोगों की सुविधा के लिए जारी किया है. जिस पर आप अपने मोबाइल के गुम होने या चोरी होने की कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं. इस नंबर को डायल करने पर संदेश भेजकर शिकायत को नोट करवा सकते हैं. इसके बाद पुलिस और मोबाइल कंपनी के सेवा प्रदाता इसकी छानबीन करते हैं.
पहले मोबाइल गुम होने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कंप्लेन लिखाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी. इन्हीं सभी दिक़्क़तों को देखते हुए दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) को दूरसंचार मंत्रालय ने तंत्र विकसित करने को कहा था. दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर) में हर व्यक्ति के मोबाइल की पूरी जानकारी है. लोगों की सुविधा के लिए यह 14422 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे सब कुछ बहुत आसान और सुविधाजनक हो.
गौर करनेवाली बात है कि सी-डॉट ने गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए ही सीईआईआर तैयार किया है. सीईआईआर में भारत के हर व्यक्ति के मोबाइल का मॉडल, सिम नंबर व आईएमईआई नंबर दर्ज रहता है. मोबाइल मॉडल पर उसके निर्माता कंपनी द्वारा जारी आईएमईआई नंबर के मिलान की तकनीक सी-डॉट ने ही विकसित किया है. इसे राज्यों की पुलिस को सौंपा जा चुका है. मोबाइल के गुम होने पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस और टेलीकॉम सेवा देनेवाली कंपनी मोबाइल के मॉडल व आईएमईआई नंबर को मैच करेगी. यदि आईएमईआई नंबर बदला जा चुका होगा, तो टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर देगी. यहां पर ख़ास बात यह भी रहेगी की सेवा बंद होने के बावजूद पुलिस मोबाइल को ट्रैक कर सकेगी. यानी किसी और व्यक्ति द्वारा उस मोबाइल में कोई भी सिम लगाए जाने पर नेटवर्क नहीं आएगा, पर उसकी ट्रेकिंग होती रहेगी.
केंद्र मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वे में चौंकानेवाली बात सामने आई है कि भारतभर में एक ही आईएमईआई नंबर पर तक़रीबन 18,000 हैंडसेट चल रहे थे.
सज़ा है ज़रूरी
मोबाइल की चोरी और इसकी आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन करके इसकी सज़ा को कठोर कर दिया है. अब यदि कोई आईएमईआई से छेड़छाड़ करता है या उसे बदलने की कोशिश करता है, तो उसे जुर्माने के साथ तीन साल की सज़ा का प्रावधान है.
स्मार्ट ट्रिक्स
एक सर्वे से यह बात भी सामने आई कि देशभर में ढाई करोड लोग बिना आईएमईआई नंबर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 30 नवंबर 2009 से फर्जी व बिना आईएमईआई वाले मोबाइल फोन नंबर बंद कर दिए गए.
– ऊषा गुप्ता
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