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PPF for minors
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अधिकतर लोगों को इस बात की ग़लतफ़हमी रहती है कि पीपीएफ अकांउट (PPF Account) केवल बालिग या नौकरीपेशा लोगों के ही खोले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. पैरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और जब तक पीपीएफ अकाउंट मेच्योर होगा, तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे. इस जमाराशि का इस्तेमाल वे हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, जिससे पैरेंट्स पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं बढ़ेगा. अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि आज ही अपने लाडले का पीपीएफ अकाउंट खुलवाए. आइए हम बताते हैं कैसे?
पीपीएफ अकाउंट खोलते समय रखें इन बातों का ध्यान-
1. कोई भी पैरेंट्स अपने नाबालिग बेटे या बेटी के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है.
2. माता या पिता में से केवल एक ही इसे ऑपरेट कर सकता है.
3. नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट भी डाकघर में या किसी भी नेशनलाइज़्ड बैंक में खोला जा सकता है.
4. इस खाते में पूरे सालभर में 500 रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक राशि जमा की जा सकती है.
5. नाबालिग बच्चे के 18 साल पूरे करने पर यह बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस पीपीएफ अकाउंट को जारी रखना चाहता है या नहीं.
और भी पढ़ें: बैंक में लेन-देन के दौरान होनेवाली धोखाधड़ी से कैसे बचें? (How To Safeguard Your Banking Transactions?)
6. बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना पड़ता है. इस ओपनिंग फॉर्म में पैरेंट्स को बच्चे के बारे में सारी जानकारी भरनी होती है और अपने बारे में भी.
7. ओपनिंग फॉर्म के साथ बच्चे की फोटो, पैरेंट्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, नाबालिग बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और एक चेक, जो 500 रुपए से अधिक का होना चाहिए.
8. यदि किसी का अपना पीपीएफ अकाउंट है और उसने अपने नाबालिग बच्चे का भी पीपीएफ अकाउंट खोला है, तो दोनों खातों पर केवल डेढ़ लाख रुपए तक की डिडक्शन का लाभ मिलेगा यानी दोनों खाते में वह डेढ़ लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकता है.
9. पैरेंट्स नाबालिग का अकाउंट खोलने के शुरुआती 15 साल में वह 60% राशि निकाल सकते हैं.
10. दादा-दादी या नाना-नानी भी नाबालिग बच्चे का अकाउंट खोल सकते हैं. लेकिन उसी स्थिति में जब वे उनके कानूनी तौर पर गार्जियन घोषित हो या फिर उनके पैरेंट्स की मृत्यु हो जाने पर.
11. अगर पैरंट्स 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो पैरेंट्स की इंकम बच्चे के इंकम के साथ नहीं जोड़ी जाएगी. यानी 18 साल के बाद बच्चे को भी टैक्स में वैसी ही छुट मिलेगी जैसे अन्य टैक्सपेयर को मिलती है.
– पूनम नागेंद्र शर्मा