समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की वेब सीरीज़ ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दिखाए गए अश्लील सीन और उनके क़िरदार व मान-प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने को लेकर गौरी-शाहरुख खान की रेड चिलीज़ कंपनी, नेटफ्लिक्स पर दिल्ली हाइकोर्ट में केस किया था.
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लेकिन कोर्ट के जज के अनुसार, यह केस उनके क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इसकी सुनवाई दिल्ली में नहीं हो सकती. इस कारण उनके मानहानि याचिका को खारिज कर दिया.

रेड चिलीज कंपनी का भी कहना था कि समीर वानखेड़े मुंबई में रहते हैं और उनकी कंपनी भी मुंबई में है, इसलिए कायदे से क़ानूनी कारवाही वही पर होनी चाहिए.
जज पुरुषेंद्र कुमार कौरव का कहना था कि यह केस उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए वे इस पर अपना कोई भी फैसला नहीं सुना सकते. उन्होंने वानखेड़े को कहा कि वे सक्षम अधिकार के क्षेत्र वाले अदालत में अपना केस दोबारा दाख़िल करें.

समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दिखाए गए अधिकारी द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने साथ-साथ सत्यमेव जयते का अपमान करने को लेकर गौरी व शाहरुख खान, रेड चिली व नेटफ्लिक्स पर दो करोड़ का मानहानि का दावा ठोका था. उन्होंने यह भी कहा था कि इस पैसों को वे टाटा कैंसर हॉस्पिटल को दान कर देंगे. लेकिन अब पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है. देखते हैं अब आगे की रणनीति क्या बनाते हैं समीर वानखेड़े.
समीर और आर्यन के पंगे साल 2021 से चल रहे हैं, जब एक क्रूज़ पार्टी में ड्रग्स लेने को लेकर समीर ने आर्यन को गिरफ़्तार किया था. उन्हें काफ़ी दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा. मीडिया में यह ख़बर लंबे समय तक सुर्ख़ियों में रही. लेकिन उस समय क़ानूनी चुंगल से आर्यन बच निकले थे. अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें एक बार फिर राहत दी है.

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