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हाइवेज़ पर स्थित दारू की सभी...
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हाइवेज़ पर स्थित दारू की सभी दुकानें बंद होंगी- सुप्रीम कोर्ट! (Supreme Court- No Liquor Shops On State, National Highways From April 1)

By Meri Saheli Team in Top Stories , Others
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गुरुवार, १५ दिसम्बर २०१६ को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने आदेश दिया कि देश के सभी राष्ट्रीय और राज्य के हाइवेज़ पर स्थित लिकर शॉप यानि दारू की दुकानें बंद की जाएँगी.
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पूरे देश में इन शॉप्स को बंद करने के लिए ३१ मार्च २०१७ तक का वक़्त दिया गया है.
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यह निर्णय एक याचिका के मद्देनज़र लिया गया, जिसमें इन दुकानों को ड्रंकन ड्राइविंग की बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार माना गया था.
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि आगे हाइवेज़ पर शराब बेचने के लिए कोई भी नए लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे.
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फ़िलहाल जो शॉप्स हैं, वो निर्धारित समय सीमा तक उसी लाइसेंस पर शराब बेच सकती हैं.
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इसके अलावा भविष्य में कोई भी शराब बिक्री या शराब की दुकानें हाइवेज़ के ५०० मीटर के दायरे में नहीं होंगी.
– गीता शर्मा